जब तक सांस तब तक कैद: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को मैहर की विशेष अदालत ने सुनाई उम्र भर की कैद

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सतना4 घंटे पहले
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। मैहर के प्रथम अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायालय (पाक्सो अधिनियम ) के पीठासीन अधिकारी प्रशांत शुक्ला ने आरोपी मिथुन कुमार विश्वकर्मा को आईपीसी 376(3), 4(2) पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण में राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय ने पैरवी की।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना अमदरा के आरोपी मिथुन कुमार विश्वकर्मा को मैहर के प्रथम अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायालय ने दोषी पाया है। अदालत ने आरोपी मिथुन कुमार विश्वकर्मा को आजीवन यानी शेष प्राकृतिक जीवन तक के कारावास के दण्ड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 10 सितंबर 2021 को दोपहर लगभग 3 बजे आरोपी ने नाबालिग बालिका को पकड़ लिया और जबरन अपने साथ ले गया। आरोपी उसे गांव के तालाब के पास बने एक अन्य व्यक्ति के घर ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कृत्य किया।
16 लोगों की गवाही कराई
वारदात के बाद आरोपी भाग गया। पीड़िता की सूचना पर अमदरा थाना पुलिस ने 11 सितंबर 2021 को FIR दर्ज की। तत्कालीन टीआई हरीश दुबे ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन ने पीड़िता, दो महिला डॉक्टरों एवं पुलिस साक्षी सहित कुल 16 अभियोजन साक्षियों के कथन कराए। न्यायालय के समक्ष कुल 24 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। विशेष न्यायालय ने आरोपी के विरूद्ध अपराधों को संदेहों से परे प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाई।
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