जिलेभर में कार्रवाई: बिना हेलमेट सरकारी व निजी कार्यालय, होटल में प्रवेश नहीं

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खरगोनएक घंटा पहले
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जिले में गुरुवार से दो पहिया वाहन चालक व पिछले सीट पर बैठे व्यक्ति घर से सरकारी या निजी कार्यालय, स्कूल या कहीं भी जाना हो तो हेलमेट पहनकर ही निकलें, क्योंकि उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र पर पुलिस जिलेभर में कार्रवाई करेगी। बिना हेलमेट से कहीं भी प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही वाहन पार्किंग भी नहीं हो पाएगी और पंपों पर पेट्रोल भी नहीं मिल पाएगा। पुलिस ने इसकी तैयारियां कर ली है। जिले में 50 हजार से ज्यादा दो पहिया वाहन हैं।
इन वाहनों पर लोग दो से तीन सवारी के लिए करते हैं। अधिकांश लोग बिना हेलमेट से ही वाहन चलाते हैं। उच्च न्यायालय के पत्र पर पुलिस ने हेलमेट अनिवार्य की तैयारियां की है। इसके चलते दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने, सरकारी, निजी ऑफिस, संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज में बिना हेलमेट प्रवेश नहीं देने, सरकारी ऑफिस में काम से जाने वाले को बिना हेलमेट के पार्किंग में वाहन नहीं खड़े करने देने के बारे में लिखा है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि में बिना हेलमेट के आने वाले वाहन चालकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, परिषद, नगर पालिका में वाहन पार्किंग ठेकेदार को हिदायत दी जाएगी बिना हेलमेट के आने वाले के दोपहिया वाहन पार्किंग में खड़े नहीं किए जाएं। अभियान में चालानी कार्रवाई के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।
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