6 अक्टूबर से चलेगा विशेष अभियान: पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट

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बैतूल6 घंटे पहले
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दो पहिया वाहन पर हेलमेट न पहनने वाले बाइकर्स के खिलाफ 6 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। दो पहिया वाहन चालक के साथ वाहन के पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए निर्देश जारी किए है।
जबलपुर उच्च न्यायालय ने दो-पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले (पीलियन राईडर) द्वारा हेलमेट न लगाने को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन न करने वाले दो पहिया वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने को निर्देश दिए गए है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान श्री जी.जनार्दन ने पुलिस आयुक्त इंदौर, भोपाल और समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए है । जिसके तहत दो पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों से अनिवार्य रूप से हेलमेट लगवाने के लिए कहा गया है एडीजी श्री जनार्दन ने कहा है कि हेलमेट धारण करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलायें और हेलमेट धारण न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी करें। इसके लिये 6 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
यह लगाए जा रहे प्रतिबंध
- हेलमेट नहीं लगाने वाले छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों और अभिभावकों का शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूद्ध करें।
- सभी पेट्रोल पम्प पर दो पहिया मोटर वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करें।
- समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि स्थानों पर हेलमेट लगाने पर ही प्रवेश दिया जाए।
- स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्ट-नमेन्ट बोर्ड और ठेके पर वाहनों की पार्किंग में हेलमेट धारण करने पर ही वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाएं
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