गुना में ट्रक ड्राइवर का कारनामा: गोदाम तक ले जाने से पहले ही बेच दिया खाद; FIR दर्ज

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गुना24 मिनट पहले

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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतीकात्मक फोटो।

जिले के मधुसूदनगढ़ इलाके में प्लांट से गोदाम तक ले जाने के दौरान ड्राइवर ने खाद के कुछ कट्टे बीच मे ही बेंच दिए। जब गोदाम पर प्लांट से भेजा गया खाद और वहां पहुंचे खाद को मिलाया गया, तो 19 कट्टे कम निकले। इनकी कीमत लगभग 5.5 हजार है। वाहन के ड्राइवर ने बीच में ही वारदात कर डाली। कृषि विकास अधिकारी के आवेदन पर पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में FIR की गई है।

कृषि विकास अधिकारी एवं प्रभारी उर्वरक गुण निरीक्षक रामदास रावत ने थाने में आवेदन दिया। इसमे उन्होंने बताया कि तहसीलदार मधुसूदनगढ को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि वाहन क्रमांक एमपी 09 एमएच 2517 में NFL विजयपुर से मार्कफेड गोदाम के लिये जो यूरिया उर्वरक लाया जा रहा था। उसमें से कुछ यूरिया के बैग रास्ते में ही अवैध रूप से उतार लिये गये। उसने मार्कफेड गोदाम पर यूरिया के बैग गोदाम में 635 बैग खाली कराये गये, जबकि NFL से 654 बैग भेजे गए थे। NFL से जारी बिल्टी क्रमांक-3460 दिनांक 30.09.2022 में यूरिया खाद के 654 बैक अंकित हैं।

इससे स्पष्ट है कि गोदाम तक आने से पहले ही 19 बैग यूरिया के बीच में ही अवैध रूप से वाहन चालक द्वारा उतारे गये। वाहन चालक मुकेश कुशवाह पुत्र रामचरण कुशवाह ग्राम बरखेडा ने उर्वरक परिवहन में हेरा-फेरी की। गोदाम में अनलोडिंग के समय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तहसीलदार, गोदाम प्रभारी, कृषि विकास अधिकारी, वाहन चालक, कोटवार एवं वाहन मालिक उपस्थित थे। उनके समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। इस प्रकार संबंधित वाहन चालक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा का उल्लंघन किये जाने से वाहन चालक के विरूद्घ FIR की जाए। उनकी शिकायत पर मधुसूदनगढ़ थाने में वाहन चालक मुकेश कुशवाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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