आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई: 25 अभ्यर्थियों को नोटिस, बिना अनुमति के प्रसारित किए थे विज्ञापन

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मंडला7 घंटे पहले

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नगरीय निकायों के चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले 25 अभ्यर्थियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार विभिन्न दलों के 25 अभ्यर्थियों द्वारा प्रिंट मीडिया में निर्वाचन कार्यालय से नियमानुसार बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 3 दिवस में नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी, केबल, नेटवर्क, सिनेमा हॉल, रेडियो पर प्रकाशित या प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति द्वारा अनुमोदित या संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा।

प्रसारण पूर्व लेनी होती है अनुमति

उल्लेखनीय है कि ऐसे विज्ञापन या प्रसारण से आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पंजीकृत राजनैतिक दल और अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति को विज्ञापन की अनुमति के लिए आवेदन देना होगा।

एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यार्थियों के मीडिया की सतत् मॉनीटरिंग की जाती है। समिति यह देखती है कि जो प्रकाशन-प्रसारण हो रहा है उसका प्रमाणीकरण कराया गया है। यह भी देखा जाता है कि वह पूर्व प्रमाणीकृत एवं अनुमोदित प्रारूप के अनुसार है या नहीं। इसका उल्लंघन होने पर एमसीएमसी के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस एवं आगामी कार्रवाई की जाती है।

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