Chhattisgarh

13 यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको पर बेमेतरा पुलिस की सख्त कार्यवाही, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 03 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

बेमेतरा, 14 जून 2025 । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है।

जिसके तहत 13 जून 2025 को थाना बेमेतरा 01 चालान में 01 व्यक्ति, थाना परपोडी 05 चालान में 05 व्यक्ति, यातायात 07 चालान में 07 व्यक्ति, कुल 13 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें तेज गति, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट वाहन चलाने एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 13 प्रकरण में 4,500/- रूपये समन शुल्क लिया गया।

बेमेतरा पुलिस की अपील

बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में 13 जून 2025 को थाना बेमेतरा, नवागढ एवं परपोडी में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 03 प्रकरण में 03 आरोपी

1. यामेश सिन्हा निवासी बीजाभाठ,

2. राजकुमार सूर्यवंशी उम्र 41 वर्ष निवासी बडेरा,

3. देवचरण कोसले उम्र 55 साल निवासी मोतिमपुर थाना नवागढ जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36(सी) एवं धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।

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