12 को होगी नेशनल लोक अदालत आयोजित: 28 खंडपीठो में होगी सुनवाई, बिजली के मामलो में मिलेगी छूट

[ad_1]
बैतूल4 घंटे पहले
- कॉपी लिंक

12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत जिला न्यायालय बेतूल व्यवहार न्यायालय मुलताई आमला और भेज दी के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों श्रम न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। जिला न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण ने आज बताया की बैतूल जिले में लोक अदालत के लिए 28 खंडपीठ का गठन किया गया है। इन इन खंडपीठ में 3546 प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा।
लोक अदालत में वाहन दुर्घटना, चेक बाउंस, विद्युत चोरी के मामलों के अलावा चोरी, मारपीट जैसे साधारण अपराध के प्रकरण और बारगेनिंग के माध्यम से तत्काल समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पक्षकार गण किसी भी न्यायालय कार्य दिवस पर आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित न्यायालय में अपनी सहमति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । जिससे उनके मामले का निपटारा आपसी सुलह और समझौते के आधार पर हो सके।
बिजली के प्रकरणों में मिलेगी छूट
मध्य प्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल (शहर) जोन-1 के सहायक यंत्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय में 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत की जाएगी। इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। जिसमें प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में 30 प्रतिशत की छूट एवं लिटिगेशन प्रकरणों में 20 प्रतिशत की छूट एकमुश्त राशि जमा करने पर दी जाएगी।
Source link