10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार: पुलिसकर्मी से मारपीट कर ट्रेक्टर छुड़ाकर भागने का आरोपी गिरफ्तार

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अनूपपुरएक घंटा पहले
अवैध रेत उत्खनन तथा परिवहन की सूचना मिलने पर ट्रैक्टर पकड़ने के दौरान खनिज कारोबारी दीपू सिंह ने प्रधान आरक्षक मनोज नामदेव से मारपीट की और ट्रैक्टर छुड़ाकर ले भागा था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत खनिज कारोबारी के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा 10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। इस मामले पर भालूमाड़ा पुलिस के द्वारा बुधवार किसान आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
यह है मामला
भालूमाड़ा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक सूचना संकलन में कार्यरत मनोज नामदेव 3 अक्टूबर सुबह सूचना संकलन के लिए बदरा सकोला की तरफ गए थे। जहां पर उन्हें लगभग सुबह के 10:00 बजे खबर मिली कि सकोला की तरफ अवैध रेत लेकर कोई वाहन आ रहा है। सूचना पर मनोज नामदेव ने सहायक पुलिस कर्मी बिस्वजीत मिश्रा को फोन करके बुलाया और दोनों पुलिसकर्मी सकोला की तरफ ट्रैक्टर की तलाश में गए। इसी बीच रास्ते में उन्हें एक नीले कलर का स्वराज ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 18 ए ए 6448 ट्रैक्टर में रेत भरा हुआ था। जिसे पुलिसकर्मियों ने रुकवाया और ड्राइवर से रेत के संबंध में टीपी की जानकारी मांगी लेकिन ट्रैक्टर चालक के पास कोई वैध कागजात नहीं थे।
उसने बताया कि टीपी नहीं है और यह ट्रैक्टर दीपू सिंह का है तब पुलिस वालों ने वाहन को थाने ले जाने लगे। तभी सकोला के पास गांव में ही सामने से ट्रैक्टर मालिक दीपू सिंह पिता दिनेश सिंह आया और उसने गाड़ी को रुकवाते हुए मनोज नामदेव के साथ बहस करते हुए ट्रैक्टर को छोड़ने की बात कही लेकिन ट्रैक्टर ना छोड़ने पर दीपू सिंह ने ड्राइवर से जबरन ट्रैक्टर से रेत को खाली करा दिया और मनोज नामदेव के साथ जोर जबरदस्ती मारपीट गाली-गलौज करते हुए ट्रैक्टर को वहां से रवाना करा दिया ।
इस घटना में मनोज नामदेव के हाथ में चोट भी आई है। प्रधान आरक्षक मनोज नामदेव के द्वारा तत्काल थाना भालूमाडा में सूचना दी गई । जहां से एएसआई राम हर्ष पटेल ,राजकुमार परस्ते घटनास्थल पर पहुंचे ,लेकिन तब तक दीपू सिंह अपना ट्रैक्टर लेकर जा चुका था। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई जिनके निर्देश पर आरोपी दीपू सिंह पिता दिनेश सिंह निवासी बदरा के विरुद्ध धारा 379 ,414, 186, 353 ,332 225,109 ,114 ,392 के तहत शासकीय कार्य में बाधा पुलिसकर्मी के साथ मारपीट किए जाने का मामला दर्ज किया गया था।
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