हेलमेट पहनने पर ही मिलेगा पेट्रोल: आगर मालवा कलेक्टर ने जारी किए आदेश, 2 व्हीलर्स हेलमेट पहनकर पेट्रोल पंप जाए

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आगर मालवाएक घंटा पहले

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अब पेट्रोल भराने के लिए दो-पहिया वाहन चालकों के लिए जिले में हेलमेट आवश्यक कर दी है। इसके लिए कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बुधवार देर शाम आदेश भी जारी कर दिया।

आदेश में पेट्रोल पंप संचालकों को मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन कराने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर के जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि जारी आदेशानुसार जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल पंप पर फ्लेक्स एवं बैनर लगाकर सभी दो पहिया वाहन चालकों और पिलीयन राइडर (पीछे बैठने वाले साथी) को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करना होगा।

साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालक को हेलमेट पहनने पर ही पेट्रोल वितरण करना होगा। कलेक्टर ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि ऐसी सख्त हिदायत दी जाए, ताकि दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर ही पेट्रोल पंप पर आए।

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