हाईकोर्ट से बिशप पी.सी सिंह को झटका: जमानत याचिका निरस्त ,रहना होगा जेल मे ही , कोर्ट ने कहा- सबूत प्रभावित कर सकता हैं आरोपी

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जबलपुर13 मिनट पहले
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जबलपुर की केंद्रीय जेल में तकरीबन डेढ़ माह से अपने बेटे पीयूष पाल के सजा काट रहे बिशप पी.सी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिशप पी.सी सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट का मानना है कि अगर पी.सी सिंह को जमानत दी जाती है तो वह है सबूतो को प्रभावित कर सकते हैं लिहाजा उन्हें जमानत ना देते हुए अभी जेल में ही रखा जाए। हाई कोर्ट में जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने सुनवाई की।
बिशप पी.सी सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश करते हुए कहा है कि वह लंबे समय से जेल में है, उनके परिसरों की जांच पूरी हो चुकी है इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। जिस पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बिशप पी.सी सिंह का की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पी.सी सिंह इन पर देश के अलग-अलग हिस्सों में 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। eow लगातार इस मामले का खुलासा कर रही है, ऐसे में अगर हाईकोर्ट से उन्हें ज़मानत मिलती है तो वह साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए अपने रसूख के दम पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
गौरतलब है कि हाल ही में जब जबलपुर ईओडब्ल्यू ने बिशप पी.सी सिंह के घर पर छापा मारा था तो करोड़ों रुपए की जमा पूंजी के साथ नगदी जेवर और विदेशी करेंसी भी मिली थी। इतना ही नहीं अभी तक की जांच में पाया गया कि पी.सी सिंह ने मिशनरी को आवंटित सरकारी जमीनों मे फर्जीवाड़ा कर बिक्री किया हैं। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए फैसले सुरक्षित रखा था।
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