हत्या मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद: प्रेमी ने लाकर दिया था जहर, पत्नी ने पानी में मिलाकर युवक को पिला दिया

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पन्ना11 मिनट पहले

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पन्ना जिला विशेष न्यायाधीश आरपी सोनकर की अदालत में शुक्रवार के दिन एक सनसनीखेज हत्या के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने पति को जहर पिलाकर मौत के घाट उतारने वाली पत्नी एवं उसके प्रेमी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 24 मार्च 2017 फरियादी सियाराम कुशवाहा ने थाना अमानगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा पंथप्रकाश 22 मार्च 2017 को एक बजे से लापता है। थाना अमानगंज में गुम इंसान कायम कर मामला गुम इंसान जांच में लिया है। जिसके बाद पुलिस ने फरियादी के गुम हुए लड़के पंथप्रकाश के मोबाइल नंबर की तलाश की। जिसके बाद पता चला कि गुमशुदा पंथप्रकाश की पत्नी कमलेश के उसके ननदोई राजू कुशवाहा निवासी सिमराकला से 4 वर्ष से अवैध संबंध थे। जिसका विरोध पंथप्रकाश करता था। इसी कारण युवक की पत्नी कमलेश कुशवाहा उसके प्रेमी राजू कुशवाहा ने महिला बाल विकास विभाग गुनौर बुलाया, और कार्यालय गुनौर के पास पानी में जहर मिलाकर प्रेमी के साथ मिलकर पति पंथ प्रकाश को पिला दिया। जिसके बाद वह बेहोश हो गया, और मोटर साईकिल में बैठाकर जंगल में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी कमलेश कुशवाहा एवं उसके प्रेमी राजू कुशवाहा से पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। जिनके विरुद्ध थाना गुनौर में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामला पन्ना विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अपर लोक अभियोजक ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए।

जिसके बाद शुक्रवार 18 नवंबर 2022 को न्यायाधीश आरपी सोनकर की अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपी पत्नी कमलेश कुशवाहा एवं प्रेमी राजू कुशवाहा को दोषी पाते हुए धारा आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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