हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास: गवाह को उतारा था मौत के घाट, अब सलाखों के पीछे गुजरेगी जिंदगी

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मंदसौर8 घंटे पहले

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शामगढ़ में 2017 में हुई कारूलाल खाती की हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश प्रिया शर्मा ने दिया। उन्होंने आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक आर एस चंद्रावत ने बताया 13 मई 2017 को शामगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि शामगढ़ के जगदीश खाती के खेत पर स्थित खेजड़ी के पेड़ पर कारूलाल पिता द्वारकीलाल खाती की लाश लटकी है। लाश के हाथ पैर बंधे हैं और मुंह पर भी कपड़ा बंधा है।

मृतक के छोटे भाई ओमप्रकाश ने इस हत्या का आरोप शामगढ़ के ही गणेशराम पिता शंकरलाल खाती, कैलाश पिता गणेशराम खाती एवं वीरेंद्र पिता गणेशराम खाती पर लगाया। उसने रिपोर्ट में लिखाया था कि जमीन के पुराने विवाद में रंजीश के चलते आरोपी गणेशराम ने हत्या के मामले से पहले ओमप्रकाश के साथ मारपीट की थी। कारूलाल मारपीट के इस मामले में गवाह था। उसे गवाही देने से रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों ने उसे वीरेंद्र के साथ मोटरसाइकिल से खेत पर बुलाया और उसकी हत्या कर लाश को पेड़ पर टांग दिया था।

अपर लोक अभियोजक चंद्रावत ने बताया न्यायालय ने आरोपी गणेशराम, कैलाश और वीरेंद्र को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास और दो दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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