सोने की गिन्नी मामले में मजदूरों पर केस दर्ज: पटवारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय निखात अधिनियम 1878 के तहत 4 व 29 के तहत केस दर्ज किया

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  • On The Report Of The Patwari, The Police Registered A Case Under 4 And 29 Under The Indian Nikhat Act 1878.

धारएक घंटा पहले

धार में मकान खुदाई के दौरान मिली सोने की गिन्नियों के मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपराध दर्ज कर लिया हैं। भारतीय निखात अधिनियम 1878 के तहत 4 व 29 में मजदूरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके आधार पर अब पुलिस मामले में आगे की जांच भी करेगी। साथ ही गिन्नियां सहित सभी सोने के आभूषणों को राज्य शासन को देते हुए ट्रेजरी विभाग में जमा भी करवाया जाएगा।

कोतवाली पुलिस इस मामले में पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही हैं, ताकि प्रकरण को मजबूती के साथ कोर्ट में पेश किया जा सके। इधर, इन गिन्नियों को लेकर जो भी दावे आपत्तियां लगेगी, उसका निराकरण भी अब कोर्ट के माध्यम से ही होगा। पुलिस ने इस मामले में सिक्कों को लेकर विशेषज्ञों से भी जानकारी ली हैं। जिसमें सिक्के जयपुर के शासन काल के होने की बात बताई गई है।

चोरी की शंका में किया था अरेस्ट

दरअसल 25 अगस्त को धार के चिटनीस चौक स्थित गुरुनानक मार्ग पर बने जर्जर मकान की खुदाई के दौरान कुछ धन निकलने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली थी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची व मकान मालिक शिवनारायण राठौड से पूछताछ की गई। लेकिन परिवार को धन के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे में मजदूरों के बारे में जानकारी जुटाकर पुलिस ने जांच करते हुए पुलिस हिमत्तगढ़ गांव पहुंची। जहां से मजूदरों को लेकर धार आई तो पूछताछ में दो मजदूरों ने धन के बारे में जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने चोरी की शंका व सोने की गिन्नियों को खुर्द-बुर्द करने के वाले 8 मजदूरों को आरोपी बनाकर 86 गिन्नियां, सोने के टुकडे सहित सोने की चेन को जब्त किया हैं।

गिरफ्तार हुए सभी मजदूरों को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश किया। जहां से सभी को जमानत मिल गई है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने सीधे कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया था। लेकिन अब कोतवाली पुलिस ने जांच के दौरान अपराध दर्ज किया है।

विभागों को लिखा था पत्र

मकान खुदाई के दौरान मिले धन की जांच को लेकर कोतवाली पुलिस ने राजस्व विभाग व पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा था। जिसके बाद इंदौर पुरातत्व विभाग संग्रहालय की एक टीम जांच के लिए धार आई थी। जिनके साथ मिलकर धार राजस्व विभाग उक्त मकान पर पहुंचा व अपने स्तर पर जांच शुरु की। जिसमें उक्त गिन्नियां जयपुर घराने की निकली व करीब 100 साल से अधिक पुरानी होने की जानकारी सामने आई।

ऐसे में राजस्व विभाग ने पत्र का प्रतिवेदन अब कोतवाली पुलिस को सौंपा हैं। जिसमें गिन्नियों को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए पटवारी की ओर से भारतीय निखात अधिनियम 1878 के तहत 4 व 29 में मजदूरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अब पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है।

87 वीं की होगी जांच

इस मामले में पुलिस को गिन्नियों को बेचने व इन रुपयों के हो रहे खर्च के आधार पर ही मुखिबर से सूचना मिली थी। ऐसे में पुलिस ने सभी 86 गिन्नियां जब्त तो कर ली है। लेकिन मजदूरों द्वारा किए गए खर्च को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि एक गिन्‍नी मजदूर द्वारा धार के राजवाडा स्थित सोने चांदी के व्यापारी को बेची थी। जिसकी कीमत करीब 56 हजार रुपए बताई गई, इस गिन्नी को लेकर पूछताछ में भी बात पुलिस के सामने आई थी। ऐसे में बेचने के बाद आए रुपए ही आरोपी खर्च कर रहे थे। जिसके आधार पर अब 87वीं गिन्नी को लेकर भी जांच शुरु होगी। पुलिस ने व्यापारी को भी थाने पर तलब किया है। अगर 87वीं गिन्नी को लेकर बात स्पष्ट होती हैं, तो उसे भी जल्द ही जब्त किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को भी पुलिस आरोपी बनाएगी।

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