पति से प्रताड़ित होकर पत्नी ने किया था सुसाइड: कोर्ट ने अपने फैसले में पति को दोषी माना, 10 साल का सश्रम कारावास की सजा दी

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आलोट4 घंटे पहले

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6 साल पहले पिपली बाजार में पति के द्वारा दहेज मांगने को लेकर प्रताड़ित होकर पत्नी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया था। 6 वर्ष तक चले इस केस में सोमवार को आलोट न्यायालय के न्यायाधीश नरेश कुमार अतिरिक्त सत्र आलोट जिला रतलाम के द्वारा अपने निर्णय में आरोपी अजय पिता मदन लाल सोलंकी जाति तेली उम्र 38 वर्ष निवासी पीपली बाजार आलोट को धारा 304 अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

भाई बना मुख्य गवाह

ममता का भाई पंकज ममता की मौत से कुछ दिन पहले ममता के घर के बाहर से गुजर रहा था, तभी उसे बहन और जीजा के बीच में चल रहे विवाद की आवाज सुनाई दी, उसने यह बात अपने परिजनों को बताई,

आरोपी पति, ममता से 1 लाख रुपए मांगने का भी दबाव बना रहा था। इसकी शिकायत वह अपने माता-पिता से कर चुकी थी। पति शराब का आदी था, जिससे वह परेशान हो गई थी। इसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया।

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