सागर में हत्या के आरोपी को उम्रकैद: मकान खाली करने के विवाद में लट्ठ से हमला कर चबूतरे से सिर मारकर की थी हत्या

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सागरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के हत्या के प्रकरण में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी देवेन्द्र पुत्र बृजलाल सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी बड़ा मलहरा (छतरपुर) हाल निवास विवेकानंद वार्ड सागर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि 10 जून 2020 को फरियादी राहुल सोनी ने थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि मृतक रोहित सोनी के मकान में किराए से रह रहे आरोपी देवेन्द्र सोनी से मकान खाली करने को लेकर बुराई चल रही थी। इसी विवाद में आरोपी ने जान से मारने की नियत से रोहित के साथ लट्ठ से मारपीट की और सिर पकड़कर चबूतरे पर मार दिया। जिससे रोहित गिरकर बेहोश हो गया। उसकी नाक से खून निकल रहा था। फरियादी और उसका दोस्त सौरभ सोनी रोहित को उठाने पहुंचे तो देवेंद्र ने जान से मारने की नीयत से उन पर भी चाकू से हमला किया था।
झूमाझटकी के दौरान आरोपी देवेन्द्र भाग गया था। रोहित को तिली अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले में मोतीनगर थाना पुलिस ने शिकायत पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया। जिसके बाद न्यायालय ने मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य पेश किए। सबूत और दलीलें रखीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी देवेन्द्र सोनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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