सागर में छेड़छाड़ के आरोपी को सजा: पड़ोसी के घर आग के अंगारे लेने गई तो आरोपी ने नाबालिग से की थी छेड़छाड़

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सागरएक घंटा पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी लखन लोधी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज पटेल ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 6 नवंबर 2019 को पीड़िता ने थाने आकर शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि रात करीब 8 बजे प्रेस के लिए आग के अंगारे लेने के लिए पड़ोस में गई थी। पड़ोसी के घर पहले से ही लखन लोधी था। जहां उसने कहा कि घर के पीछे अंगारे हैं। नाबालिग घर के पीछे जाकर थाली में अंगारे भरने लगी। तभी आरोपी लखन घर के पीछे पहुंच गया और नाबालिग का हाथ पकड़ लिया। वह छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने आरोपी को धक्का दिया और मौके से भागकर घर आ गई। घर में मां को अपनी आपबीती बताई।

जिसके बाद परिवार के लोग लखन के घर पहुंचे। जहां आरोपी ने गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी। मामले में परिवार के साथ नाबालिग ने राहतगढ़ थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लखन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जांच कर मामले का चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और दलीलें न्यायालय में पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी लखन को सजा सुनाई है।

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