सागर में छेड़छाड़ के आरोपी को सजा: कोचिंग जा रही छात्रा को आरोपी ने रास्ते में रोका था, हाथ पकड़ा तो पीड़िता ने मचाया था शोर

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सागरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर में बंडा थाना के छेड़छाड़ के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आरपी मिश्र बंडा की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सन्नी उर्फ अमित पांडे निवासी बंडा को दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ताहिर खान ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि 7 दिसंबर 2014 को नाबालिग पीड़िता सुबह घर से कोचिंग पढ़ने जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी सन्नी पांडे मिला और पीड़िता को रास्ते में रोककर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी भाग गया। उक्त घटना पीड़िता ने अपने चाचा और पिता को बताई। जिसके बाद चाचा के साथ बंडा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। मामले की जांच पूरी होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की और दोनों पक्षों को सुना। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और दलीलें पेश की। जिसके बाद कोर्ट ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी सन्नी उर्फ अमित को सजा सुनाई है।
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