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गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें, अब बदल जाएगा ये नियम, सरकार का बड़ा फैसला

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार कार बनाने वाली कंपनियों के लिए पिछली सीट के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को अनिवार्य करने का प्लान बना रही है। मौजूदा समय में सभी कार कंपनियों के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है।  गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी गाड़ियों में सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम होना चाहिए।केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं।सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है। अब सरकार कार बनाने वाली कंपनियों के लिए कम-से-कम छह एयरबैग देना जरूरी करने का प्रावधान भी करना चाहती है। आठ यात्रियों वाले वाहनों में छह एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से लागू किया जा सकता है।

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