सागर में हेलमेट पर धारा 144 लागू: दो पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य किया हेलमेट, नहीं लगाया तो होगी धारा 188 के तहत कार्रवाई

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सागर22 मिनट पहले
हेलमेट नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई करती हुई पुलिस।
सागर में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। गुरुवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने हेलमेट को लेकर जिले में धारा 144 लागू की है। आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा सभी शासकीय और निजी कार्यालय के कर्मचारियों को बगैर हेलमेट कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कॉलेज, स्कूल स्टाफ और बच्चे हेलमेट पहनेंगे। हेलमेट नहीं पहनने वाले अभिभावक व विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट किसी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
हेलमेट लगाने वालों को ही पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉपिंग माल में हेलमेट लगाने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा हेलमेट लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने सभी थानों में पीए सिस्टम किराए पर लेकर प्रचार-प्रसार कराया जाए। हेलमेट नहीं लगाने और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
पुलिस के डर से न लगाएं हेलमेट
एसपी तरुण नायक ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाना लोगों को जरूरी है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हेलमेट पुलिस के डर से न लगाएं। अपनी सुरक्षा के लिए लगाएं और परिवार वालों को भी लगवाएं। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि सभी लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं। शहर की सड़कें निर्माणाधीन है। जल्द बन जाएंगी।
बगैर हेलमेट वालों के काटे चालान
पुलिस जिले में हेलमेट नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस चेकिंग पाइंट लगाकर कार्रवाई कर रही है। इस दौरान बगैर हेलमेट लगाए मिलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। यह कार्रवाई लगातार चल रही है।
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