मारपीट करने वाले आरोपियों को 6-6 महीने का कारावास: कोर्ट ने 3-3 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया, 2018 का है मामला

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दतिया22 मिनट पहले

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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भांडेर रुचि गोलस सगर के न्यायालय ने पड़ोसी के साथ मारपीट करने वाले चार आरोपियों को छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 3-3 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी (वकील) विमल चंदवारिया ने बताया कि घटना 4 अक्टूबर 2018 की है। घटना दिनांक को सुबह 9 बजे फरियादी पंडोखर में गोटीराम अपने घर के आगे नाली साफ कर रहा था। इसी पड़ोसी अच्छेलाल, मेहरबान, कोमल, मनीराम पाल आए और विवाद के चलते गालियां देने लगे। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपियों ने उसकी मारपीट की। परिवार के रघुवरी नामक व्यक्ति ने गोटीराम को बचाया था।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को छह-छह माह के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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