शिवपुरी कलेक्टर के आदेश पर कोर्ट ने दिखाई नाराजगी: कोर्ट ने कहा-आप कलेक्टर हैं, जिले के राजा नहीं

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ग्वालियरएक घंटा पहले

  • नियमों की अनदेखी कर जिला संयोजक का प्रभार देना पड़ा भारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शिवपुरी कलेक्टर के एक आदेश पर नियमों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। कोर्ट ने नियमों की अनदेखी कर जिला संयोजक का प्रभार देने पर टिप्पणी की है कि आप कलेक्टर हैं जिले के राजा नहीं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद शिवपुरी कलेक्टर ने अपनी गलती मानते हुए बुधवार (23 नवंबर) तक आदेश वापस लेने की बात कही है। पहले कलेक्टर शिवपुरी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए।
मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जिला संयोजक का प्रभार देने में नियमों की अनदेखी पर कड़ी नाराजगी जताई। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में हुई सुनवाई में कोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से कहा- आप जिले के कलेक्टर हैं, जिले के राजा नहीं। लेकिन आप ने राजा की तरह कार्य किया। कलेक्टर ने प्रभार देने में गलती की बात को स्वीकार किया और बुधवार तक आदेश वापस लेने की बात कही। इस पर हाई कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया।
यह है पूरा मामला
– यह मामला आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी का है। पूर्व में यहां आरएस परिहार जिला संयोजक के पद पर कार्यरत थे। उनका स्थानांतरण होने पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला संयोजक का प्रभार महावीर प्रसाद जैन को दे दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए राजकुमार सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से तर्क दिया गया था कि वे शिवपुरी जिले में सबसे वरिष्ठ क्षेत्र संयोजक हैं। ऐसे में प्रभार उन्हें दिया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कलेक्टर शिवपुरी को तलब किया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में कलेक्टर उपस्थित रहे। कोर्ट ने प्रभार देने के मामले में कलेक्टर को अपना पक्ष रखने के लिए कहा, लेकिन वे कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब कोर्ट ने कलेक्टर को बुधवार तक वापसी का आदेश प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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