आजीवन कारावास: फैसला: अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास

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पन्ना15 मिनट पहले
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जिला न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने का आरोपी िसद्ध पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार न्यायालय में धरमपुर थाना क्षेत्र के 43 वर्षीय आरोपी न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा 376(2)(च), 376(2)(ढ), 506 भाग दो भादसं. के आरोप में क्रमशः आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक), आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल तक), 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं क्रमाश: 5 हजार, 5 हजार,1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
शासन की तरफ पैरवी विशेष लोक अभियोजक, वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खरे ने की। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जिला न्यायालय पन्ना ऋषिकांत द्विवेदी के अनुसार दिनांक 22 अप्रैल 2019 को पीड़िता ने थाना धरमपुर में इस आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। पति महानगर में काम करता है, पति 10 अप्रैल 2019 को मायके छोड़ गया था। उसने बताया कि 20 अप्रैल 2019 के रात्रि करीब 11.30 बजे जब उसकी मां एवं चाची अस्पताल गई थी, तभी पिता ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने पति से सारी बात बता दी थी और वीडियो पति को भेज दिया था। तब पति के आने पर उसके साथ थाना धरमपुर में अपराध क्र. 68/19 पर धारा 376 (1), 506 भादवि एवं धारा 6, 5एम, 5आई पास्को 2012 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
न्यायालय द्वारा लेख किया कि अभियुक्त दंड के प्रति किसी भी प्रकार से सहानुभूति या दया का पात्र नहीं है। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त धाराओं का दोषी मानते हुए उपरोक्तानुसार सजा सुनाई।
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