शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, पैसे और गहने भी हड़पे, आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

रायगढ़, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने, उसके पैसे और गहने हड़पने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में रायगढ़ पुलिस ने झारखंड निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाना रायगढ़ में दर्ज शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को जांजगीर-चांपा जिले में ट्रेलर चलाते समय दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय पीड़िता ने 14 जुलाई 2026 को महिला थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता शहर की एक दुकान में सेल्स गर्ल के रूप में कार्य करती है। उसने बताया कि जनवरी 2025 में उसकी पहचान मो. सुल्तान अंसारी उर्फ सुल्तान खान से हुई थी, जो अक्सर उसकी दुकान पर सामान खरीदने आता था। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और आरोपी ने प्रेम का इजहार करते हुए शादी का वादा किया।
पीड़िता ने आरोपी को पहले ही बता दिया था कि वह विवाहित है और अपने पति से अलग रह रही है। इसके बावजूद आरोपी ने उसे अपनाने और शादी करने का भरोसा दिलाया। इसी विश्वास में 21 फरवरी 2025 को आरोपी पीड़िता के किराये के मकान पहुंचा और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह लगातार पीड़िता के संपर्क में रहा और कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने दबाव बनाकर 18 अगस्त 2025 को पीड़िता के गहने मणप्पुरम फाइनेंस में गिरवी रखवा दिए और वहां से मिले 10 हजार रुपये अपने पास रख लिए। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जब उसने इस बारे में सवाल किया तो आरोपी लगातार खुद को अविवाहित बताकर गुमराह करता रहा।
पीड़िता ने बताया कि 8 जनवरी 2026 को जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने गुंडे भेजकर उठवा लेने और जान से मारने की धमकी भी दी। धमकियों से डरी पीड़िता ने अपना किराये का मकान बदल लिया और आखिरकार महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जानकारी मिलते ही महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को अवगत कराया। उनके निर्देशन में महिला थाना रायगढ़ में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी रायगढ़ स्थित अपने ठिकाने से फरार है और ट्रेलर चालक के रूप में काम करता है। सूचना मिलने पर महिला थाना और खरसिया चौकी की संयुक्त टीम ने जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम बिर्रा में दबिश देकर ट्रेलर चलाते समय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपी मो. सुल्तान अंसारी उर्फ सुल्तान खान (34 वर्ष), निवासी ग्राम महरी, थाना तरहसी, जिला पलामू (झारखंड) एवं वर्तमान निवासी गोरखा, थाना कोतरारोड़, रायगढ़ ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव तथा चौकी खरसिया के आरक्षक धनंजय कश्यप, साविल चन्द्रा और राज सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और न्याय से जुड़े मामलों में रायगढ़ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। महिलाओं के साथ शोषण और उत्पीड़न करने वाले आरोपियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।




