शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका का अपहरण, मुख्य आरोपी व सहयोगी गिरफ्तार

0.अपहरण में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त, पोक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई
जांजगीर-चांपा, 09 जनवरी 2026। शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के मामले में जांजगीर-चांपा पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके सहयोगी दोस्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से अपहरण में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, नाबालिग बालिका 05 जनवरी 2025 को अपनी दीदी के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा आसपास तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर थाना सिटी कोतवाली जांजगीर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान साइबर तकनीकी माध्यम से अपहृता एवं आरोपी के रायगढ़ की ओर होने की जानकारी प्राप्त हुई। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप एवं सीएसपी जांजगीर श्री योगिताबाली खापर्डे को दी गई। अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल एक विशेष टीम गठित कर रायगढ़ रवाना की गई।
पुलिस टीम ने साइबर इनपुट के आधार पर घेराबंदी कर अपहृत बालिका को आरोपी नागेश कुमार सूर्यवंशी के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर अनाचार करना स्वीकार किया तथा अपने दोस्त के साथ मिलकर मोटरसाइकिल से अपहरण कर ले जाने की बात भी कबूल की। आरोपी के निशानदेही पर उसके सहयोगी गुलशन टैगोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64(2)(एम), 87, 3(5) बीएनएस एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली के निरीक्षक एवं थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक अरुण सिंह, प्रधान आरक्षक राकेश राठौर एवं आरक्षक शंकर राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




