Chhattisgarh

शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जांजगीर चाम्पा – जान पहचान का फायदा उठाते हुये शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया कि पीड़िता और आरोपी सहदेव यादव दोनो एक दूसरे से जानते पहचानते थे। इसी बीच आरोपी सहदेव यादव द्वारा शादी करूंगा बोलकर पीड़िता से दैहिक शोषण करता रहा।

पीड़िता द्वारा लगातार शादी करने के लिये बोलती रही लेकिन आरोपी द्वारा टाल मटोल करता रहा। रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 136/25 धारा 376(2) (एन) 366 (ए) आईपीसी 4 , 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विवेक शुक्ला (आईपीएस) के निर्देशन में आरोपी सहदेव यादव को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार किया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से नवागढ़ पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें प्रधान आरक्षक मथुरा प्रसाद , महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिराेलकर एवं थाना नवागढ़ स्टॉप का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी –

सहदेव यादव उम्र 25 वर्ष निवासी – पिपरा , थाना – नवागढ़ , जिला – जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)।

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