लोहे के औजार से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा – पुरानी रंजिश के चलते गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुये मछली काटने के लोहे के औजार से वार कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी को थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत दिवस 14 मार्च को प्रार्थी चंद्र कुमार ढीमर निवासी ग्राम तरेंगा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसी दिन पूर्वान्ह ग्यारह बजे होली मनाने के दौरान जितेंद्र ढीमर द्वारा पुरानी रंजिश पर से प्रार्थी को गंदी-गंदी गाली गुप्तार कर , जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का एवं मछली काटने के लोहे के औजार से गले के पिछले हिस्से में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्रमांक 160/2025 धारा 296 ,115(2) , 351(2) , 118(1) बीएनएस एवं 25 , 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी जितेंद्र ढीमर को हिरासत में लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पुरानी रंजिश पर से प्रार्थी को मारपीट करना एवं मछली काटने के लोहे के औजार से उस पर हमला कर , उसे गंभीर चोंट पहुंचाना स्वीकार किया गया। प्रकरण में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी –
जितेंद्र ढीमर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम – तरेंगा , थाना ,- भाटापारा ग्रामीण , जिला – बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)।