लोकपाल सिंह जिलाबदर: पन्ना कलेक्टर ने जारी किया आदेश, एक साल तक रहना होगा जिले की सीमा से बाहर

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पन्ना42 मिनट पहले
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पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के प्रतिवेदन पर लोकपाल सिंह के खिलाफ जिलाबदर की कार्यवाही का आदेश जारी किया है।
पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने आदतन अपराधी लोकपाल सिंह को जिला बदर कर दिया है। पन्ना पुलिस के प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर पन्ना कलेक्टर ने जिला बदर का आदेश दिया है। जिला बदर की कार्यवाही के बाद अब लोकपाल सिंह को पन्ना जिले की सीमा से बाहर रहना होगा।
साल 2010 से अपराधों में संलिप्तता
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने पन्ना कलेक्ट्रेट कार्यालय में आदतन अपराधों में संलिप्त लोकपाल सिंह के खिलाफ जिला बदर करने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके बाद पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने ग्राम बांधीकला थाना अमानगंज निवासी लोकपाल सिंह पिता रन सिंह ठाकुर को एक वर्ष के लिए जिला बदर घोषित किया है। जिला दंडाधिकारी ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिले की सीमाओं से अपराधी के निष्कासन का आदेश पारित किया है। लोकपाल सिंह वर्ष 2010 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रियता से शामिल रहता था। पूर्व में इसके विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों के बावजूूद आचरण में सुधार नहीं पाया गया।
पेशी पर आने के लिए भी थाने में देनी होगी सूचना
जिला बदर की अवधि में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर क्षेत्र में अपराधी के प्रवेश पर रोक रहेगी। किसी न्यायालय अथवा दांडिक न्यायालय में प्रकरण की नीयत पेशी पर थाना प्रभारी को लिखित सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, किंतु पेशी के उपरांत अपराधी को जिला बदर संबंधी आदेश का पालन करना जरूरी है। अगर उसने आदेश के उल्लंघन किया तो फिर अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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