लूट के मामले में कोर्ट का फैसला: तीन साल पहले चाकू के नोक पर हुई थी लूट, तीन दोषियों को 10 साल की सजा

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झाबुआएक घंटा पहले

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तीन साल पहले हुई लूट के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल, झाबुआ जिले के आम्पापाडा-पिठड़ी में चाकू की नोंक पर 3 साल पहले की लूट की वारदात हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को 10 साल की सजा और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना 30 सिंतबर 2019 की है। कलेक्शन एजेंट को निशाना बनाते हुए जैमाल वाखला, राजा पणदा, कालू भूरिया ने बाइक सवार से 70 हजार की नगदी की लूट ली थी। रायपुरिया थाने पर मामले को आईपीसी की धारा 394, 395, 506 के तहत मामला दर्ज किया था।

पेटलावद कोर्ट में चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। जिला मीडिया सेल प्रभारी सूरज वैरागी ने बताया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और तर्क से समहत होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोहर पाटीदार ने आरोपियों को सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक प्यारेलाल चौहान ने किया।

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