लंपी वायरस के चलते प्रशासन का अलर्ट: जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, गाय गोरी पर्व पर वायरस से ग्रसित पशुओं को शामिल नहीं किया जा सकेगा

[ad_1]
- Hindi News
- Local
- Mp
- Alirajpur
- District Administration Issued Prohibitory Orders, Animals Infected With The Virus Will Not Be Included On The Cow Gori Festival
आलीराजपुर8 घंटे पहले
- कॉपी लिंक

आलीराजपुर अपर कलेक्टर सीएल चनाप ने लम्पी वायरस के मद्देनजर द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। लम्पी वायरस के प्रकोप अथवा संक्रमण को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।
दीपावली त्यौहार के अवसर पर परंपरागत गाय गौहरी (गोवर्धन पूजा) पर्व मनाया जाता है । इस दौरान एक पशु से दूसरे पशुओं में संक्रमण के माध्यम से लम्पी वायरस बीमारी फैलने की संभावनाओं को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत दीपावली त्यौहार के अवसर पर परंपरागत गाय गौहरी (गोवर्धन पूजा) के दौरान लम्पी वायरस से संक्रमित पशुओं को सामूहिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकेगा। कार्यक्रम में कम से कम पशुओं को इकट्ठा किया जाए। जहां तक हो सके पशुओं को अपने घर पर ही पूजा करके सामूहिक कार्यक्रम में न ले जाया जाए।
किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गौवंश/भैसवंश का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहन या व्यक्तिगत पैदल रूप से गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य या राजस्थान राज्य की सीमाओं से जुडे़ जिलों से अलीराजपुर जिले में परिवहन नहीं करेगा।
आलीराजपुर जिले में वाहनों के माध्यम से पशुओं का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। पशुओं का किसी भी माध्यम से आलीराजपुर जिले से बाहर जाना तथा अन्य जिले से अलीराजपुर जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लम्पी वायरस से प्रभावित पशुओं को ग्राम से सार्वजनिक जलाशयों पर पानी पिलाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

आलीराजपुर जिले के अन्तर्गत लगने वाले समस्त पशु हाट-बाजारों में पशुओं का क्रय-विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
Source link