रेप के आरोपी को 20 साल की सजा: 3 साल पहले नाबालिग का अपहरण करके किया था दुष्कर्म, 28 हजार का जुर्माना भी लगाया

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दतियाएक घंटा पहले

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नाबालिग को बहला-फुसलाकर बलात्कार करने के करीब तीन साल पुराने मामले में आरोपी को विशेष न्यायालय पॉक्सों एक्ट ने 20 साल का कठोर कारावास और 28 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया है। पैरवी कर्ता अभियोजन के मुताबिक 4 अगस्त 2019 को पीड़िता छोटे भाई के साथ घर पर ही थी। उसके माता-पिता खेत पर काम करने गए हुए थे। शाम को जब वे लौटे तो नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली। इस के बाद परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में उसकी तलाशा की लेकिन न मिलने पर सिविल लाइन थाना पहुंचे। पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और विवेचना शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को ढूंढ निकाला और 25 वर्षीय आरोपी चंद्रभान परिहार पिता ज्ञान सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान विशेषष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रमा जयंत मित्तल के न्यायालय ने आरोपी को आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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