राहत की खबर: स्क्रैब सर्टिफिकेट देकर वाहन लेने पर कॉमर्शियल काे 15 व नॉन कॉमर्शियल को टैक्स में 25 फीसदी मिलेगी छूट

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- On Taking A Vehicle By Giving A Scrab Certificate, 15 Percent For Commercial And 25 Percent For Non commercial Will Be Given In Tax.
ग्वालियर42 मिनट पहले
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प्रदेश में वाहन स्क्रैप पॉलिसी को लागू हुए 7 माह बीत चुके हैं। अब परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन (परिवहन यान) व 20 साल पुराने नॉन कॉमर्शियल (गैर परिवहन यान) काे डिस्पोजल कराने और उसके बदले नया वाहन खरीदने पर लाइफ टैक्स में दी जाने वाली छूट की अधिसूचना जारी कर दी है।
नॉन कॉमर्शियल (दो पहिया, निजी कार व अन्य वाहन) वाहन को डिस्पोजल कराकर यदि आप नया वाहन खरीदते हैं तो परिवहन विभाग लाइफ टाइम टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट देगा। जबकि कॉमर्शियल वाहन यानी बस, ट्रैक, टैक्सी वाहन आदि को स्क्रैब कराकर इसका सर्टिफिकेट 2 साल के अंदर वाहन स्वामी ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर जमा करते हैं तो लाइफ टाइम टैक्स में 15 फीसदी तक की छूट मिलेगी।
अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना का कहना है कि वाहन स्क्रैब कराकर सर्टिफिकेट जमा करने पर नया नॉन कॉमर्शियल वाहन खरीदने पर लाइफ टाइम टैक्स में 25% व कॉमर्शियल वाहन पर 15% टैक्स में छूट मिलेगी।
जिस व्यक्ति के नाम से सर्टिफिकेट जारी होगा उसे ही टैक्स में छूट मिलेगी
परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के नाम से वाहन स्क्रैब कराने का सर्टिफिकेट जारी होगा, उसी व्यक्ति के नाम पर नया वाहन उसी श्रेणी का खरीदने पर लाइफ टाइम टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी।
वाहन स्क्रैब सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा। वाहन मालिक को सर्टिफिकेट का हस्तांतरण फाॅर्म 2 डी के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर किया जाएगा। ऐसे सर्टिफिकेट का एक बार उपयोग होने जाने पर आरटीओ कार्यालय या डीलर द्वारा उसे वाहन डेटाबेस में रद्द के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
ग्वालियर में 95 हजार वाहन डिस्पोजल की श्रेणी में
प्रदेश में लगभग 7 लाख वाहन ऐसे हैं जाे डिस्पोजल की श्रेणी में हैं। इनमें लगभग 95 हजार वाहन ग्वालियर में है जो स्क्रैब की श्रेणी में आ गए हैं।
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