रायगढ़ पुलिस ने की पड़ोसी की धोखाधड़ी उजागर, पड़ोसी के ट्रेलर नम्बर से वाहन चला रहा था आरोपी

● पुलिस ने धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड
रायगढ़, 25 जुलाई 2025 – ट्रेलर वाहन के नंबर की जालसाजी कर छलपूर्वक संचालन करने के एक मामले में कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कार्रवाई ट्रांसपोटर द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उसका पड़ोसी अनूप तिवारी ने बिना अनुमति और जानकारी के उसके ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन नम्बर इस्तेमाल किया।
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ट्रांसपोटर नंदन झा पिता बृजकिशोर झा उम्र 40 वर्ष, निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास, खरसिया, ने दिनांक 24 जुलाई को थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका स्वयं का ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 13 D 5772 है, जिसे वह स्वयं चलाता है। उसने बताया कि पास में रहने वाला अनुप तिवारी उसके ट्रेलर का नम्बर अपने वाहन में अंकित कर संचालन कर रहा है, जो न केवल अवैधानिक है बल्कि यदि कोई दुर्घटना या अपराध होता तो उस ट्रेलर नम्बर के जरिये उस पर कार्यवाही की जाती।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर आरोपी अनुप कुमार तिवारी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) BNS के तहत अपराध क्रमांक 301/2025 कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। अनूप तिवारी को तलब कर पूछताछ की, आरोपी को पुलिस ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, उसने बताया कि उसकी पुरानी ट्रेलर पर उसने पड़ोसी के ट्रेलर नंबर को लगाया है, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ट्रेलर वाहन CG 13 D 5772, जिसका इंजन नंबर 8591803111K631XXXXX और चेसिस नंबर AT447212B3K30159 को जप्त कर लिया गया।
थाना प्रभारी द्वारा आरटीओ को जप्त वाहन की जानकारी देने प्रतिवेदन भी भेजा गया है। आरोपी अनुप कुमार तिवारी पिता श्री रामशंकर तिवारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास, खरसिया को उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए कल शाम विधिवत गिरफ्तार किया गया जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक करुणेश कुमार राय एवं आरक्षक चंद्रेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।