राज्य सरकार का बड़ा फरमान, बिना अनुमति एसीबी/ईओडब्ल्यू भी नहीं कर सकती कार्रवाई…

रायपुर ।कोरबा,18जुलाई  राज्य सरकार ने शासकीय सेवक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए राज्य शासन की अनुमति अनिवार्य कर दी है। यानि अब बिना शासन की अनुमति के कोई जांच या आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

इस संबंध में सचिव जीएडी डीडी सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब ईओडब्ल्यू या एसीबी के विभागाध्यक्ष/निदेशक के अधिकार पुलिस महानिदेशक की शक्तियां वेष्ठित की गई है।

Related Articles

Back to top button