Chhattisgarh

आयकर विभाग में धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 तक

रायगढ़ ,06 नवंबर। ऐसी सभी  धर्मार्थ संस्थाएं ( चैरेटिबल ट्रस्ट ) जो कि आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं  के अंतर्गत आयकर विभाग में अपना पंजीयन कराती हैं। उन्हें CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से जारी नए नियमो  के तहत अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराने के लिए विभाग से पुनः एक अवसर 25 नवंबर तक प्रदान किया गया है।

उक्त जानकारी देते हुए आयकर अधिकारी (छूट) रणविजय कुमार ने बताया कि वित्त अधिनियम 2020- 21 के तहत भारत सरकार ने धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीयन के लिए एक नया नियम  बनाया है जिसके तहत आयकर अधिनियम की धारा 12 AB ,80G,10(23C ) 35(1 ) के अंतर्गत सभी धर्मार्थ संस्थाओं को अपना पंजीयन कराना है। संस्था चाहे नयी  हो या पुरानी पंजीकृत हो दोनों को ही अनिवार्य रूप से फॉर्म नंबर 10 A को 31 मार्च  के पूर्व ई आवेदन  देना था।

ज्ञात हो कि जो संस्थाएं पूर्व में अधिनियम की धारा 12A ,12AA  के तहत पंजीकृत की गई थी, उन्हें भी अब नए अधिनियम 12B  के तहत अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। और इस पंजीयन को प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनः  पंजीयन कराना आवश्यक है। आयकर विभाग के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी कुछ धर्मार्थ संस्थाएं अपना फॉर्म नंबर 10 A  जो कि उन्हें 31 मार्च  के पूर्व इलेक्ट्रॉनिकली भर देना था उसे नहीं भरा है इसलिए विभाग ने ऐसी संस्थाओं को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनसे अपील की है कि वह अपना फॉर्म नंबर 10 A  इ आवेदन  25 नवंबर के पहले अवश्य दाखिल कर लेवें  और इस छूट का लाभ उठाएं।

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