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ये 4 जरूरी कामों की डेडलाइन बस 3 दिन दूर, 30 नवंबर तक पूरा नहीं किया तो, रूक सकती है पेंशन समेत ये सुविधाएं…

नई दिल्ली: नवंबर का महीना खत्म होने की कगार पर है और इस महीने के खत्म होने के साथ ही कई जरूरी कामकाज की समय-सीमा भी समाप्त हो जाएगी। अगर ये काम समय पर नहीं किए गए, तो आपको बैंकिंग और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। अभी तीन दिन का समय है, इसलिए जल्दी से इन कामों को पूरा कर लें।

भारत में सभी पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर तक अपने पेंशन देने वाली एजेंसियों को लाइफ सर्टिफिकेट (LC) या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स खुद जाकर या डिजिटल LC के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अगर 30 नवंबर तक LC जमा नहीं कराया गया तो पेंशन रुक सकती है। देरी होने पर पेंशन तभी मिलेगी जब सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस से नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में ट्रांसफर करने की समय-सीमा 30 नवंबर 2025 तक है। पहले यह तारीख 30 जून और फिर 30 सितंबर थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर इसे बढ़ाया गया। UPS में अधिक सुरक्षित पेंशन और टैक्स बचत का लाभ मिलता है। यह मौका अब आखिरी हो सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक ने सभी ग्राहकों को चेतावनी दी है कि जिन खातों का केवाईसी 30 सितंबर 2025 तक पूरा होना था, उन्हें अब 30 नवंबर 2025 तक अपडेट करना जरूरी है। केवाईसी अपडेट न करने पर ग्राहक खाते से लेन-देन नहीं कर पाएंगे। इसे ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, रजिस्टर्ड ईमेल, पोस्ट, व्हाट्सऐप, एसएमएस या किसी भी शाखा से किया जा सकता है।

30 नवंबर तक टैक्स से जुड़े कई फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। अक्टूबर 2025 के लिए TDS की चालान-कम-स्टेटमेंट इसी तारीख तक फाइल करनी होगी। जिन करदाताओं की अंतरराष्ट्रीय या विशेष घरेलू वित्तीय लेन-देन से रिपोर्टिंग जरूरी है, उन्हें भी 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

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