युवती को आत्म हत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले आरोपी को कोंडागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार
- मर्ग जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज किया गया था अपराध
- थाना केशकाल द्वारा आरोपी नितेश विश्वास पिता निखिल विश्वास को भेजा गया जेल
प्रार्थी की बड़ी बहन प्रार्थी को फोन कर जानकारी दी कि कुछ दिनो से उसकी छोटी बहन मोबाईल फोन से बहुत बात कर रही है, प्रार्थी के द्वारा केशकाल आकर छोटी बहन से पूछताछ करने पर मोहल्ले के नितेश विश्वास से बात करना एवं प्रेम संबंध होना स्वीकार की थी। मकान मालिक ने भी प्रार्थी को उसकी छोटी बहन एवं नितेश विश्वास के प्रेम संबंध में होने की जानकारी दी।तब प्रार्थी केशकाल के घर में नितेश एवं उसके पिता निखिल विश्वास को घर में बुलाया था और अपनी बहन एवं नितेश को समझा रहा था तभी नितेश अत्यधिक गुस्से में आकर अपने मोबाईल को पटककर मृतिका से संबंध तोडने एवं शादी नही करने की बात कहा, जिससे मृतिका निराश एवं हताश हो गयी थी और गुमशुम होकर कमरे में जाकर बैठी थी और थोडी देर बाद बाथरूम में जाकर चुन्नी से फासी लगा ली।
मृतिका के बड़ी बहन को पता चलने पर आसपास के लोगो की सहायता से पीड़िता के गले में लगे चुन्नी काटकर मृतिका को नीचे उतारे और ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशकाल में भर्ती कराये थे जहा ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर मर्ग जाॅच किया गया। जांच पर आरोपी नितेश विश्वास के द्वारा मृतिका को संबंध तोडने, शादी नही करने की बात से मृतिका द्वारा फासी लगाये जाना पाये जाने से थाना केशकाल में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 306 भादवि0 पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
घटना दिनांक से आरोपी नितेश विश्वास फरार चल रहा था मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोंडागांव श्री दिव्यांग पटेल (भा. पु. से.) के आदेश से एवं एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन व एसडीओपी केशकाल श्री भूपत सिंह धनेश्री के पर्यवेक्षण में आरोपी पतासाजी हेतु हरसंभव प्रयास किया जा रहा थामुखबीर के सूचना के आधार पर आरोपी नितेश विश्वास को घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा उसे हिरासत में लेकर पुछताछ बाद आरोपी नितेश विश्वास पिता निखिल विश्वास, उम्र 21 वर्ष, जाति नमोशुद्रो, निवासी डिपोचैक, बोरगांव, केशकाल को दिनांक 02.11.2022 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 03.11.2022 को माननीय जेएमएफसी न्यायालय केशकाल में पेश कर न्यायालय के आदेश पर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।संपूणर् कायर्वाही में निरीक्षक विनोद कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक हेमंत देवांगन , प्रधान आरक्षक संजय बिसेन, महिला प्रधान आरक्षक प्रेमलता नेताम, आरक्षक मनोहर निषाद एवंमहिला आरक्षक उमिर्ला मरकाम का कार्य सराहनीय रहा।