Chhattisgarh

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 7500 रूपये समन शुल्क लिया गया

0. बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए गए, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने एवं नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे पाए गए वाहनों पर किया गया कार्यवाही

जांजगीर-चांपा ,01 जुलाई I सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 25 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने से 03 प्रकरण में 900, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए,

04 वाहन के चालकों से 1200 रूपए, मो.सा. में तीन सवारी चलाते पाये गये 03 वाहन के चालको से 900 रूपये, रिफ्लेक्टर ग्लास नही होने से 06 प्रकरण में 1800 एवं वाहन का हेड लाइट आधा काला नही करने वाले 04 वाहन के चालक से 1200 रूपये एवं मोटरयान के अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 05 वाहन चालकों से 1500 रुपये समन शुल्क लिया गया।

वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नों पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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