Chhattisgarh

अवैध निर्माण पर नहीं होगी जेल, लगेगा जुर्माना, छत्तीसगढ़ सरकार ला रही है ‘जन विश्वास विधेयक’

शराब पीने पर सख्त प्रावधान, अवैध निर्माण पर नहीं होगी जेल, लगेगा जुर्माना,

रायपुर, 3 जुलाई 2025/छत्तीसगढ़ सरकार कानूनी सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में ‘छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक’ पेश किया जाएगा, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों में सजा की बजाय जुर्माना लगाना और आम लोगों को बेवजह की कानूनी कार्यवाहियों से राहत देना है।

“अवैध निर्माण पर नहीं होगी जेल, लगेगा जुर्माना”

अब नगर और ग्राम निवेश अधिनियम के तहत अवैध निर्माण (जैसे बिना अनुमति घर या दुकान बनाना) पर 3 माह की जेल नहीं होगी। इसके स्थान पर केवल 50,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। धारा 69(4) के अंतर्गत 5,000 की जगह अब 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

“निजी शौचालय न बनाने पर भी अब सिर्फ जुर्माना”

पहले इस पर भी सजा का प्रावधान था, लेकिन अब केवल ₹25,000 का जुर्माना देना होगा।

“शराब पीने पर सख्त प्रावधान”

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में संशोधन के तहत अब सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड आदि में शराब पीने पर 2,000 की जगह 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस शराब बेचने पर जुर्माना ₹5,000 से ₹25,000 तक होगा।

“औद्योगिक विवादों के निपटारे में राहत”

औद्योगिक संबंध अधिनियम में भी बदलाव प्रस्तावित है। विवादित मामलों में जुर्माने की 50% राशि जमा करने पर केस समाप्त किया जा सकता है। आदेश न मानने पर 20% अतिरिक्त जुर्माने की वसूली होगी।

“संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार में नया नियम”

अब केवल उन्हीं संविदा कर्मियों को सेवा विस्तार मिलेगा जिनकी गोपनीय प्रतिवेदन ग्रेडिंग A+ या A होगी। इससे नीचे ग्रेड वालों को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा।

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