जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन: पृथ्वीपुर के तीन गांवों में एसडीओपी ने हरिजन एक्ट के बारे में दी जानकारी

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निवाड़ी39 मिनट पहले

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पुलिस मुख्यालय की ओर से निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाने के गांव मढ़िया, बिरोरा और मनिया में मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इन गांवों को अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या को देखते हुए चिन्हित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक निवाड़ी तुषारकान्त विद्यार्थी के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एसडीओपी पृथ्वीपुर की ओर से मढ़िया गांव में एससी बाहुल्य मोहल्ले में जाकर मौके पर अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया। इस दौरान किस धारा में कितनी सजा हो सकती है और कितनी राहत राशि मिलती है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

बता दें कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के साथ हो रहे अपराधों की संख्या को देखते हुए यह आयोजन किया गया। इस दौरान हरिजन एक्ट में दंड व राहत राशि के प्रावधानों के बारे में भी सभी को बताया गया।

सभी धाराएं अजमानतीय

इस दौरान जानकारी दी गई कि एक्ट के अंतर्गत अभी धाराएं संज्ञेय और अजमानतीय हैं, जिनमे तत्काल अपराध पंजीबद्ध करने का प्रावधान है और रिपोर्ट न लिखने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है।

राहत राशि के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्य वर्ग के व्यक्ति की ओर से अपराध घटित किया जाता है तो अधिनियम में 85 हजार से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपए तक की राशि शासन की ओर से दिए जाने का प्रावधान है।

इस दौरान जाति प्रमाण पत्र आसानी के बनवाने के प्रावधान भी बताए गए। इस दौरान एसडीओपी पृथवीपुर संतोष पटेल के साथ आर कुमार शानू, राहुल दांगी व गांव के हरप्रसाद अहिरवार, देवकीनन्द चढ़ार, कल्लू प्रजापति, कल्लू वाल्मीकि, अशोक बंशकार आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।

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