भोपाल में 18 से 21 नवंबर तक इज्तिमा: सड़क पर नहीं लगेगी दुकानें, कलेक्टर ने लगाई धारा 144; SDM से परमिशन लेना जरूरी

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भोपाल6 घंटे पहले
राजधानी भोपाल में दो साल बाद 18 से 21 नवंबर के बीच इज्तिमा घासीपुरा इस्लाम नगर ईंटखेड़ी बैरसिया रोड पर लगेगा। चूंकि, इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। ऐसे में जाम के हालात भी बनेंगे। लिहाजा, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत इज्तिमा मार्ग के आसपास एवं सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लगाने पर रोक लगाई है। सिर्फ SDM की परमिशन से ही दुकानें लगाई जा सकेंगी।
गुरुवार को जारी हुए आदेश के अनुसार, इज्तिमा स्थल के मार्गों एवं आसपास के क्षेत्रों की 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत कोई भी अस्थायी दुकानें नहीं लगाई जाएगी। इज्तिमा स्थल के मार्गों एवं आसपास के क्षेत्रों पर दुकानें लगाए जाने के संबंध में संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश शासकीय एजेंसी नगर निगम भोपाल, नगर पालिका एवं अन्य ऐसी एजेंसी जो किसी शासकीय विभाग का कार्य या निर्माण कर रहे हैं पर लागू नहीं होगा। संबंधित एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेंगे।
इसलिए प्रतिबंधात्मक आदेश
कलेक्टर लवानिया ने बताया कि आयोजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों का आगमन नगर एवं आयोजन स्थल पर होता है। इज्तिमा में विभिन्न शहरों, प्रदेशों एवं अन्य स्थानों से भी मुस्लिम धर्मावलंबियों की जमातें शामिल होती हैं। इज्तिमा स्थल पर दुआ की नमाज के दिन भी कार्यक्रम स्थल पर इज्तिमा के दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के श्रृद्धालुओं का रेल एवं सड़क मार्ग से नगर एवं आयोजन स्थल पर आगमन होता है।
प्रबंधन कमेटी आलमी तब्लीगी इज्तिमा ने अवगत कराया है कि इज्तिमा स्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर एवं इज्तिमा स्थल के आसपास अस्थायी दुकानें लगने से आवागमन में कठिनाईयां होती हैं और ट्रैफिक बाधित होता है। वर्तमान परिस्थितियों एवं जिले में इज्तिमा स्थल के आवागमन के मार्गों पर अस्थायी दुकानें लगाए जाने पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। जिससे कि मुस्लिम धर्मावलंबियों को इज्तिमा स्थल तक पहुंचने में असुविधा उत्पन्न न हो एवं आमजन के लिए यातायात भी प्रभावित न हो। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करेगा तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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