ग्राम पंचायत आंवलाझरी का मामला: जल संसाधन की कॉलोनी से हटाया गया अवैध कब्जा, 65 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना

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- Illegal Occupancy Removed From The Colony Of Water Resources, A Fine Of 65 Thousand Rupees Was Imposed
बालाघाट31 मिनट पहले
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जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत आंवलाझरी स्थित जल संसाधन विभाग की अस्थाई कॉलोनी से अवैध कब्जा खाली कराया गया और अवैध रूप से कब्जा करने वाले पर 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
मौके पर मौजूद जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ठाकुर ने बताया कि जल संसाधन विभाग की अस्थाई कॉलोनी आंवलाझरी में मुन्ना लाल सुलाखे को आवास आवंटित किया गया था। 2021 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सुलाखे के परिवार के सदस्यों ने ग्राम पंचायत आंवलाझरी में स्वयं का मकान बना लिया है और वह वहां रहने लगे हैं।
उसके बाद भी उनके पारिवारिक सदस्य अनाधिकृत रूप से जल संसाधन विभाग के आवास में अवैध कब्जा जमाए हुए थे। विभाग की ओर से उन्हें कई बार नोटिस दिया गया व कमरा खाली करने कहा गया, लेकिन उनके ओर से आवास खाली नहीं किया गया।
जिसके कारण विभाग को मजबूरन बेदखली की कार्रवाई करनी पड़ी व 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की गई है। कब्जा हटाने गए प्रशासनिक अधिकारियों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, पारिवारिक सदस्यों को समझाइश देकर कब्जा हटाया गया।

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