भाजपा नेता कोटवानी की रिमांड अवधि बढ़ाई: कोऑपरेटिव बैंक के जरिए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप

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मंदसौर8 घंटे पहले
कोहिनूर निधि लिमिटेड के मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी की रिमांड कोर्ट ने दो दिन और बढ़ा दी है। जिसके बाद उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद वापस थाने भेज दिया गया है।
इससे पहले भी उन्हें कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा था। जो आज खत्म हो रही थी। राम कोटवानी के वकील पुखराज दशौरा ने बताया कि पुलिस ने यह दलील कोर्ट में रखी है की, राम कोटवानी जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे है। इसलिए रिमांड बढ़ा दी जाए, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
बता दें की राम कोटवानी पर कोहिनूर निधि लिमिटेड सोसायटी चलाकर ग्राहकों के साथ लाखो रूपयो की धोखाधड़ी करने का आरोप है। उन्हीं की सोसाइटी में काम करने वालों युवती मुस्कान गोस्वामी ने भी यह आरोप लगाया है की राम कोटवानी और उनके साथी आदिल, रईस ने मिलकर 200 से अधिक लोगो के साथ 60 से 70 लाख रूपयो की राशि का धोखाधड़ी पूर्वक गबन किया है।
ये था मामला
कोतवाली पुलिस के अनुसार फरियादी राजेश पिता मोहनलाल सोनी की शिकायत पर पुलिस ने कोहिनूर निधी लिमिटेड संस्था के डायरेक्टरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। राजेश के अनुसार संस्था द्वारा आरडी / एफडी करवाकर कुल 4 लाख 10 हजार रूपए की राशि जमा करवाई थी, लेकिन समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी संस्था द्वारा उसे निर्धारित राशि नही लौटाई गई।
ऐसे अनेक निवेशक है, जिन्होंने संस्था में राशि जमा करवाई, लेकिन समयावधि पूर्ण होने की बारी आई तो संस्था के कर्ताधर्ता संस्था बंद कर फरार हो गए। पूर्व नपाध्यक्ष भी इस धोखाधड़ी में शामिल है।
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