बैतूल कोर्ट का फैसला: फार्चूनर ड्राइवर को दी 4 साल बाद 2 साल की कैद, NH पर मारी थी दूसरे वाहन का टक्कर

[ad_1]

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Betul
  • Fortuner Driver Was Given 2 Years Imprisonment After 4 Years, Another Vehicle Collided On NH

बैतूलएक घंटा पहले

  • कॉपी लिंक

फार्चूनर वाहन के ड्राइवर की लापरवाही से घायल हुए तीन लोगो की दुर्घटना के एक मामले में आज अदालत ने ड्राइवर को दो साल की कैद और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। घटना नेशनल हाइवे 47 पर हुई थी।यह प्रकरण शासन के तरफ से तेलंगाना के के. साई बाबू के खिलाफ था। जिसमे आरोपी चालक के साई बाबू पिता चंद्रअप्पा (63) निवासी-सिविल लाईन, नारायण पैठ तेलंगाना को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने IPC धारा 337 में 3 माह का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना तथा धारा 338 मे आहत सेजल के लिए 2 साल के कारावास,आहत राजेंद्र के लिए 2 साल के कारावास और रेणुका के लिए 2 साल के कारावास और 1000-1000 कुल 3000 रुपये, इस प्रकार कुल 3500 रुपये के जुर्माने से से दंडित किया है।

यह था मामला

प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई ने बताया की पिछले चार साल पहले 15 जुलाई 2018 को फरियादी अशोक रत्नपारखी ने थाना मुलताई मे रिपोर्ट की थी कि राजेंद्र रत्नपारखी अपने परिवार सहित नारायण पिपला वार सौसर से पांढुरना होते हुए बिरुल बाजार जा रहा था। मालेगांव एनएच 47 पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल डलवाने हेतु गाड़ी टर्न करते समय मुलताई तरफ से वाहन क्रमांक AP 05BS0005 फॉर्चूनर चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर लाया और उसने राजेंद्र की गाड़ी क्रमांक mh 47 ac2941को टक्कर मार दी। जिससे उसमें सवार सेजल को सिर व हाथ में,रेणुका को पैर व कंधे में,सोनाली को कमर में और राजेंद्र को पैर व हाथ में चोट आई थी। जिसके आधार पर उक्त वाहन चालक विरुद्ध अपराध IPC ki धारा 279,337,338,(तीन काउंट) भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीवद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।

खबरें और भी हैं…
[ad_2]
Source link

Related Articles

Back to top button