बैतूल कोर्ट का फैसला: गैंग रेप के तीन आरोपियों को दी उम्रकैद, बंधक बनाकर 3 दिन तक किया था दुष्कर्म

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बैतूल4 घंटे पहले

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आधार कार्ड बनवाने आई एक युवती को अगवा कर बंधक बनाकर चार दिनों तक दुष्कर्म का शिकार बनाने वाले तीन आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। सहायक लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया कि अक्टूबर 2019 में इंदौर से आधार कार्ड बनवाने के लिए बोरदेही थाना क्षेत्र के एक गांव आई थी।

युवती कार्ड बनवाने के लिए आमला गई थी जहां पर राम पिता राममोहर डिगिया (30) निवासी बोड़खी, मंगल पिता रामकिशन यादव (28) निवासी रतेड़ा और छोटे पिता मुन्नी लाल पवार (28) निवासी देहड़ी ने उसका अपहरण कर लिया। उसे स्कॉर्पियो में ले जाकर बंधक बनाकर नौ अक्टूबर 2019 से लेकर 13 अक्टूबर तक चार दिन लगातार दुष्कर्म का शिकार बनाया। युवती जैसे-तैसे उनके चंगुल से छूटकर भागी और 14 अक्टूबर को आमला थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 366, 376 डी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की। विवेचना पूर्ण करने के बाद पुलिस ने 18 अक्टूबर को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए धारा 366 के तहत सभी आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए के जुर्माना एवं धारा 376 डी में आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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