पत्नी को पति ने सुसाइड के लिए उकसाया: कोर्ट ने माना – 1 साल 8 माह की कठोर सजा सुनाई, 2 हजार जुर्माना

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आगर मालवा25 मिनट पहले
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पत्नि को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में मंगलवार को न्यायालय ने पति को दोषी मानते हुए 1 साल 8 माह के कठोर सजा और दो हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी एडीओपी अनुप कुमार गुप्ता ने देते हुए बताया कि घटना 13 फरवरी 20 को जिला अस्पताल उज्जैन की पुलिस चौकी से थाना कोतवाली पर मर्ग जांच पर तात्कालीन एसडीओपी ज्योति उमठ द्वारा की गई जांच में मृतका शारदा बाई 19 साल पत्नी प्रभुलाल नि. मूदपुरा बड़ौद को आरोपी पति प्रभु गोस्वामी पिता तेजपुरी के द्वारा घर के काम काज को लेकर शारीरिक व मानसीक रूप से प्रताड़ित करता रहता था।
बार-बार उसे घर व खेत के कामकाज की बात को लेकर कुछ खाकर मर जाने की लिए उकसाता रहता था। जिससे तंग आकर मृतका शारदा बाई ने जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मामले में न्यायालय ने मृतका के विसरा की फारेंसिक जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट अनुसार मृतका के जहरीला पदार्थ खाया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। नव विवाहिता की मृत्यु से संबंधित होने से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा जघन्य सनसनीखेज प्रकरण चिन्हित किया गया। न्यायाधीश कमलेश ईटावदीया ने आरोपी के अपराध को धारा 306 भादवि का अपराध न मानते हुए धारा 498 ए के अधीन 1 वर्ष 8 माह के कठोर कारावास व 2 हजार रूपए अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित कर आरोपी को जेल भेजा गया।
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