बिशप पीसी सिंह मामला: क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की जमीन पर काबिज संस्थाओं को नोटिस, खाली करो कब्जा

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जबलपुर8 मिनट पहले

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बिशप पीसी सिंह से जुड़े मामले मे अपर कलेक्टर कोर्ट ने यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्गफुट भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज कर दिये जाने के बाद इस भूमि से सदभावना भवन, विकास आशा केन्द्र, भारतीय खाद्य निगम और इण्डियन ओवरसीज बैंक को नोटिस दिए हैं कि सात दिन के भीतर कब्जा खाली कर दे नही तो कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि यह जमीन बिशप पी.सी सिंह को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शासन के द्वारा लीज पर दी गई थी पर उन्होंने इसका व्यवसायिक उपयोग कई सालों तक करते रहे।

तहसीलदार रांझी श्याम नंदन चंदेले द्वारा जारी किए गए अलग-अलग नोटिस में इन चारों संस्थानों के संचालकों को 26 अक्टूबर तक इस भूमि से कब्जा खाली कर तहसीलदार न्यायालय रांझी को सूचित करने के आदेश दिये गये हैं। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा के भीतर कब्जा खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक भूमि को खाली कराया जायेगा और इस कार्यवाही का व्यय संबंधित संस्थान से भू-राजस्व की तरह वसूल किया जायेगा।

गौरतलब हैं कि अपर कलेक्टर कोर्ट ने 23 सितम्बर को जारी आदेश में यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी मार्फत पी.सी सिंह की नेपियर टाउन सिविल स्टेशन नजूल ब्लॉक नम्बर 4 के प्लाट नम्बर 15/1, 15/8, 15/9, 15/10, 15/15, 15/16, 15/17, 15/30, 15/31 और 15/42 की कुल 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्गफुट भूमि का लीज प्रकरण खारिज कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रांझी दिये गये थे।

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