बिलासपुर में गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, 2 वाहन साउंड सिस्टम समेत जब्त

बिलासपुर, 24 सितम्बर। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने और कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों को साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर सहित जब्त किया है। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 15 और 16 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार गणेश विसर्जन के दौरान सिटी कोतवाली क्षेत्र में कुछ डीजे संचालकों द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था। तेज आवाज के कारण आसपास के लोगों को परेशानी होने के साथ ध्वनि प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो रही थी। कार्रवाई के दौरान कोतवाली चौक में एक डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी बनी, जिससे संभावित दुर्घटना का खतरा उत्पन्न हो गया था।

पुलिस ने मौके से वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित जब्त किया। मामले में आशीष तिवारी पिता अशोक तिवारी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम रममडा, थाना फुलगांव, चौकी अंजोरा, जिला दुर्ग और शिव प्रसाद पटेल पिता गोवर्धन पटेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम जवलपुर, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ के खिलाफ 24 सितंबर 2026 को इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026 के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों के पदाधिकारियों और आयोजकों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा थाना स्तर पर आयोजित बैठकों में पहले ही डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों एवं अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद बिना अनुमति बड़े साउंड सिस्टम लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 24 और 25 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान डीजे का उपयोग किया जा रहा है। यदि किसी स्थान पर कोलाहल अधिनियम के निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित संचालकों और आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।




