बिना परमिट के दौड़ रहे ऑटो: पहले दिन 75 वाहन चेक किए, इनमें से 10 बिना परमिट के चलते मिले

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ग्वालियरएक घंटा पहले

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ऑटो चालक से दस्तावेज लेती परिवहन विभाग की टीम। - Dainik Bhaskar

ऑटो चालक से दस्तावेज लेती परिवहन विभाग की टीम।

शहर में 4900 ऑटो चालकों पर परमिट हैं, लेकिन 1500 से ज्यादा ऑटो पर परमिट नहीं है। बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ते ऑटो रिक्शों पर शहर में शनिवार को कार्रवाई शुरू की। परिवहन विभाग की टीम ने इस दौरान 75 ऑटो रिक्शा को रोककर परमिट की जांच की। दिन भर चली कार्रवाई में 10 ऑटो रिक्शा बिना परमिट के मिले। उन पर एक्शन लिया गया। यह कार्रवाई 24 नवंबर तक लगातार की जाएगी। इसका डाटा परिवहन मुख्यालय को पहुंचाया जाएगा।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय जबलपुर ने अवैध ऑटो रिक्शा संचालन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस पर परिवहन विभाग के आयुक्त संजय कुमार झा ने कार्रवाई कराई। झांसी रोड थाना और कंपू पुलिस थाने के पास की गई कार्रवाई के दौरान आरटीओ केएच सिंह, परिवहन निरीक्षक राजेंद्र सोनी आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि शहर में 4900 आटो चालकों पर परमिट हैं। 1500 से ज्यादा ऑटो पर परमिट नहीं है।

बैठक के बाद एक्शन: अतिरिक्त मुख्य सचिव मप्र शासन गृह की अध्यक्षता में भोपाल में शनिवार को एक बैठक हुई। बैठक में निर्देशित किया गया कि बिना परमिट के ऑटो रिक्शा के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। अवैध संचालन पर रोक लगाएं। इसके बाद परिवहन आयुक्त झा ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को बिना परमिट के चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई करने को कहा है। इसमें 24 नवंबर तक कितने वाहन चेक हुए, कितनों की जब्ती की गई। पूरी जानकारी मांगी गई है।

ये भी करेगा परिवहन विभाग

  • कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रांतर्गत जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर तत्काल चैकिंग अभियान चलाया जाए।
  • बिना परमिट ऑटो रिक्शा की जब्ती कार्रवाई करें। ताकि अवैध आटो संचालन पर पूरी तरह अंकुश लग सके।
  • वैध रूप से संचालित ऑटो रिक्शा पर स्टीकर (होलोग्राम) लगाया जाए। ताकि अवैध ऑटो की पहचान सुनिश्चित की जा सके।
  • मुख्यालय स्तर पर मोबाइल एप्प बनाया जाए। इससे परमिट सुधा वैध आटो रिक्शा की जानकारी सुलभ हो सके।
  • मोटरयान अधिनियम एवं ऑटो विनियमन योजना के अंतर्गत यदि ऑटो रिक्शा संचालक परमिट लेना चाहते हैं तो अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर परमिट दिया जाए।

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