Chhattisgarh

बिना अनुमति चक्काजाम करने वालों पर पुलिस की सख्ती, 3 नामजद सहित 15 लोगों पर मामला दर्ज

रायगढ़। जिले में बिना प्रशासनिक अनुमति सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास सराईपाली–गेरवानी मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर यातायात बाधित करने के मामले में Raigarh पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों सहित 10 से 15 अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इस घटना के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई थी और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 मार्च 2026 को ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास कुछ ग्रामीणों ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के सराईपाली–गेरवानी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और सड़क पर चक्काजाम कर दिया। इसके कारण मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों तथा राहगीरों को काफी देर तक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर Gharghoda के एसडीएम, तमनार के थाना प्रभारी, नायब तहसीलदार तथा Poonjipathra और तमनार पुलिस की टीम पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना तथा उन्हें समझाइश दी कि बिना अनुमति सड़क जाम करना कानूनन गलत है। समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्काजाम समाप्त किया और मार्ग पर फिर से यातायात शुरू कराया गया।

इसी दौरान स्थानीय प्लांट की बस चला रहे एक चालक ने थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। चालक ने बताया कि 6 मार्च की सुबह वह रायगढ़ से रूपानाधाम स्टील प्लांट सराईपाली के कर्मचारियों को बस से लेकर जा रहा था। जब बस सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास पहुंची तो वहां मौजूद पंकज प्रधान, ईश्वर किसान, संदीप भोय उर्फ पप्पू और 10 से 15 अन्य लोगों ने सड़क जाम कर दी और किसी भी वाहन को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके कारण कर्मचारियों और अन्य राहगीरों को काफी देर तक रुकना पड़ा और आम जनजीवन प्रभावित हुआ।

बस चालक की शिकायत के आधार पर थाना पूंजीपथरा में तीनों नामजद आरोपियों और अन्य लोगों के खिलाफ अपराध क्रमांक 31/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) और 191(2) में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक Shashi Mohan Singh ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगें रखने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के धरना, रैली या चक्काजाम कर आम लोगों को परेशान करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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