बहला फुसलाकर धोखाधड़ी करने की आरोपिया जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग – कम पढ़ी लिखी , जरूरतमंद घरेलू महिलाओं को बहला फुसला कर विभिन्न फायनेंस बैंकों से लोन निकलवा कर स्वयं किस्त पटाने की बात करते हुये धोखाधड़ी करने वाली महिला आरोपिया को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना सुपेला पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत दिवस 25 जुलाई को प्रार्थिया पुर्णिमा चौहान ने थाना सुपेला में लिखित आवेदन देकर आरोपिया नेमा गोस्वामी के द्वारा महिलाओं से विभिन्न फायनेंस बैंक से लोन निकलवा कर परिवारजनों की बीमारी का ईलाज , परिवारिक खर्च का हवाला देकर महिलाओं से धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 853/25 धारा 318 (4) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया। जरिये मुखबिर के सुचना मिलने पर आरोपिया नेमा गोस्वामी को रायपुर मंगल बाजार से लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर आरोपिया द्वारा दो माह पूर्व से रैशने आवास की महिलाओं को स्माल बैंक फायनेंस के माध्यम से लोन दिलवायी थी , लोन लेने वाले कम पढ़ी लिखी घरेलू महिलाओं से सभी नगद रकम 15,00,000 रूपये छल पूर्वक धोखाधड़ी कर लालच देकर नगद रकम हड़प लेना बताई।
प्रकरण में आरोपिया नेमा गोस्वामी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना सुपेला पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव , उनि चितराम ठाकुर , प्रधान आरक्षक सुबोध पाण्डेय , आरक्षक राजू राणा , दुर्गेश सिंह राजपुत और महिला आरक्षक ममता वासनिक का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपिया –
श्रीमती नेमा गोस्वामी पति ईश्वरी गोस्वामी उम्र 55 वर्ष निवासी – रेश्ने आवास नेहरू नगर वार्ड क 05 , थाना – सुपेला , जिला – दुर्ग , हाल मुकाम – मंगल बाजार रायपुर , थाना – आजाद चौक , जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)।